अगर आप भी PAN Card Holder हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 सितंबर से Income Tax Department ने पैन कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें बैंकिंग से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग तक की समस्याएं शामिल हैं।
नया नियम क्या है?
आयकर विभाग ने यह साफ कर दिया है कि PAN Card और Aadhaar Card को लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो 1 सितंबर से आपका पैन इनएक्टिव (Inactive PAN) हो जाएगा।
इनएक्टिव PAN Card का असर
- आप Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
- बैंक अकाउंट से जुड़े लेन-देन रुक सकते हैं।
- 50,000 रुपये से ज्यादा का लेन-देन करने में दिक्कत होगी।
- क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और लोन की सुविधा प्रभावित होगी।
- आपका वित्तीय रिकॉर्ड अधूरा माना जाएगा।
आधार से PAN लिंक कैसे करें? (Step by Step Process)
- आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
- “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपना PAN और Aadhaar नंबर डालें।
- OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें।
- लिंकिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद मैसेज आ जाएगा।
ध्यान रहे, बिना आधार लिंकिंग के पैन कार्ड का उपयोग किसी भी वित्तीय लेन-देन में नहीं होगा।
किन्हें लिंक करना जरूरी नहीं है?
- असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी।
- Non-Resident Indians (NRI)।
- 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. अगर पैन आधार से लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा और आप वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
Q2. क्या आधार लिंकिंग के लिए शुल्क देना होगा?
हां, आखिरी तारीख के बाद लिंक करने पर लेट फीस लग सकती है।